
लाइव रेडन्यूज़ नेटवर्क अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर (रेप/पोक्सो) की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी देते जिला उप न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (रेप/पोक्सो) किन्नौर स्थित रामपुर ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी सुंदर नेगी पुत्र भागीनर निवासी बारंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर को 20 साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता 13 वर्ष की थी। आरोपी ने फोन पर उससे संपर्क किया। उसे बहला-फुसलाकर 5 सितंबर 2021 को रात को करीब 10 बजे कमरे के बाहर बुलाया और साथ की गोशाला में ले जाकर दुष्कर्म किया। पिता को जब आवाजें सुनाई दीं तो वह गोशाला की तरफ गए। आरोपी ने उनके साथ धक्का-मुक्की की और मौके से फरार हो गया। इस बारे में पुलिस में शिकायत दी गई। मुकदमे की तफ्तीश उप सहायक निरीक्षक चेतराम ने की। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अदालत में 16 गवाहों के बयान दर्ज किए, जिसके बाद अभियोजन और आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सजा सुनाई।